अनुच्छेद 134 (1)दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में बताता है-
अनुच्छेद 134 (1)दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता के बारे में बताता है- भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की दांडिक कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय अंतिम आदेश या दंडादेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि- (क) उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है और उसकी मृत्यु दंडादेश दिया है; या (ख)उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और ऐसे विचार में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्धदोष ठहराया है और उसको मृत्यु दंडादेश दिया है; या (ग) वह उच्च न्यायालय(अनुच्छेद 134क के अधीन प्रमाणित कर देता है) कि मामला उच्चतम न्यायालय में अपील किए जाने योग्य है: परंतु उपखंड (ग) के अधीन अपील ऐसे provisions के अधीन रहते हुए होगी जो अनुच्छेद 145 के खंड(1) के अधीन इस निमित्त बनाए जाएं और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए होगी जो उच्च न्यायालय नियत या अपेक्षित करेंl (2) संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की...